Short Term Agricultural Loan

अल्पकालीन फसली ऋण

बैंक द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले ऋणों में अल्पकालीन फसली ऋण प्रमुख है। बैंक द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से समितियां के सदस्यों को यह ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

ऋण का उद्देश्य एवं प्रयोजनः-
ऋण का मुख्य उद्देश्य ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य किसानों को फसली ऋण न्यूनतम दर पर उपलब्ध करवाना है।

ऋण के लिये पात्रताः-
आवेदक सम्बन्धित ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र का निवासी हो एवं समिति का सदस्य होना आवश्यक है। किसान के पास स्वयं के स्वामित्व की कृषि भूमि हो जिस पर आवेदक किसान स्वयं काश्त करता हो।

ऋण सीमाः-
ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य किसानों की जिला स्तरीय तकनीकी समिति (डी.एल.टी.सी.) द्वारा निर्धारित फसल चक्र के आधार पर तय मापदण्डों के अनुसार साख सीमा बनायी जाती है जिसमें किसान के पास उपलब्ध भूमि में बोई जाने वाली रबी एवं खरीफ की फसल के आधार पर अधिकतम साख सीमा स्वीकृत की जाती है। साख सीमा 3 वर्षो के लिये स्वीकृत की जाती है जिसे वर्तमान में बढाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। फसल चक्र के आधार पर उपलब्ध करवाये जाने वाले अल्पकालीन फसली ऋण में खरीफ ऋण के चुकारे की अवधि 31 मार्च एवं रबी फसल हेतु प्राप्त ऋण के चुकारे की अवधि 30 जून तक होती है। अल्पकालीन फसली ऋण योजनान्तर्गत साख सीमा के आधार पर अधिकतम 1.50 लाख रूपये का ऋण दिया जाता है।

ब्याज दर एवं ऋण की अवधिः-
अल्पकालीन फसली ऋण योजनान्तर्गत 7 प्रतिशत की दर से ऋण उपलब्घ करवाया जाता है। समय पर चुकारा करने वाले किसानों को यह ऋण शून्य प्रतिशत् ब्याज पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।

बीमाः-
योजनान्तर्गत ऋणी को सहकार जीवन सुरक्षा बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा एवं फसली बीमा (खरीफ एवं रबी) करवाना अनिवार्य होगा। बीमा के प्रीमियम की राशि का भुगतान ऋ़णी द्वारा किया जावेगा।

ऋण हेतु आवश्यक दस्तावेजः-
ऋण के लिए बैंक द्वारा निर्धारित आवेदन की पूर्ति कर सम्बन्धित समिति में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ कृषि भूमि की जमाबन्दी नकल, खसरा गिरदावरी प्रस्तुत करनी होगी।